Income tax (ITR) फाइल करने से पहले दूर करें उलझन
Income tax रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करें या न्यू टैक्स रिजीम को चुनें। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पेश किए गए नए टैक्स विकल्पों के कारण आम करदाता के सामने विकल्प तो बढ़े हैं, लेकिन भ्रम भी उतना ही अधिक है।
Income tax रिटर्न फाइल करने के दो विकल्प
वर्तमान में करदाताओं के पास दो टैक्स रिजीम का विकल्प है:
ओल्ड टैक्स रिजीम: जिसमें विभिन्न छूट और कटौतियों का लाभ मिलता है।
न्यू टैक्स रिजीम (सेक्शन 115BAC के तहत): जिसमें कम टैक्स स्लैब तो हैं, लेकिन अधिकांश छूट और कटौतियां नहीं मिलतीं।
न्यू टैक्स रिजीम: कम टैक्स स्लैब, सीमित छूट
नए टैक्स सिस्टम को सरल और न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस प्रणाली के तहत करदाताओं को निम्न टैक्स स्लैब मिलते हैं:
वार्षिक आय टैक्स दर
0 – ₹4,00,000 NIL
₹4,00,001 – ₹8,00,000 5%
₹8,00,001 – ₹12,00,000 10%
₹12,00,001 – ₹16,00,000 15%
₹16,00,001 – ₹20,00,000 20%
₹20,00,001 – ₹24,00,000 25%
₹24,00,000 से अधिक 30%
12 लाख तक टैक्स फ्री:
न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रिबेट के चलते कोई टैक्स देनदारी नहीं होती। साथ ही सैलरीड क्लास को ₹75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इससे कुल मिलाकर ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं बनता।
न्यू टैक्स रिजीम में सीमित छूट:
80CCD(2): NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन
80CCH: अग्निवीर कॉर्पस फंड
80JJAA: नए कर्मचारियों की भर्ती पर छूट
ओल्ड टैक्स रिजीम: छूट का लाभ उठाने वालों के लिए उपयुक्त
अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस, होम लोन, HRA, LTA आदि में निवेश करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
ओल्ड टैक्स स्लैब:
वार्षिक आय टैक्स दर
0 – ₹2.5 लाख NIL
₹2.5 लाख – ₹5 लाख 5%
₹5 लाख – ₹10 लाख 20%
₹10 लाख से अधिक 30%
ओल्ड टैक्स रिजीम में प्रमुख छूट:
80C: LIC, PPF, EPF, ELSS आदि में निवेश पर छूट
80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
80E: एजुकेशन लोन का ब्याज
80G: चैरिटी डोनेशन पर छूट
HRA, LTA: सैलरीड क्लास के लिए अतिरिक्त लाभ
कौन सा टैक्स रिजीम है आपके लिए बेहतर?
यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप टैक्स बचाने के लिए कितने निवेश करते हैं।
यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपये से कम है और आप ज्यादा निवेश नहीं करते, तो न्यू टैक्स रिजीम बेहतर विकल्प हो सकता है।
लेकिन अगर आप 80C, 80D, HRA जैसी छूट का पूरा लाभ उठा रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।
Income tax (ITR) फाइल करने से पहले अपनी इनकम, निवेश, और अन्य टैक्स बेनिफिट्स का विश्लेषण जरूर करें। गलत चुनाव करने से टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। जरूरत हो तो टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेना भी समझदारी होगी।