आयकर रिटर्न दाखिल करते समय न करें ये 9 गलतियाँ, नहीं तो रिफंड में होगी देरी
ITR भरते समय आमतौर पर लोग जाने-अनजाने ये 9 गलतियाँ कर बैठते हैं
इन गलतियों से न सिर्फ रिफंड में देरी होती है बल्कि आयकर विभाग से नोटिस भी आ सकता है
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 नजदीक, इन बातों का रखें विशेष ध्यान
- गलत ITR फॉर्म का चयन
आयकर विभाग ने अलग-अलग आय स्रोतों के लिए विभिन्न ITR फॉर्म जारी किए हैं। अक्सर लोग अपनी आय के प्रकार को समझे बिना गलत फॉर्म भर देते हैं। उदाहरण के लिए:
सैलरीड कर्मचारी ITR-1 का उपयोग कर सकते हैं
बिजनेस इनकम वाले ITR-3 भरें
कैपिटल गेन हो तो ITR-2 सही रहेगा
- बेसिक डिटेल्स में गलतियाँ
नाम, पता, PAN नंबर, आधार नंबर जैसी बेसिक जानकारी में त्रुटियाँ
बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज करना
ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट न करना
- आय के स्रोतों को छुपाना या गलत दिखाना
ब्याज आय (FD, सेविंग अकाउंट) न दर्ज करना
शेयर/म्यूचुअल फंड से होने वाली आय न बताना
किराये की आय या फ्रीलांसिंग इनकम न दिखाना
- टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का सही दावा न करना
सेक्शन 80C (PPF, LIC, ELSS) के तहत दावा न करना
मेडिकल इंश्योरेंक (सेक्शन 80D) का क्लेम भूल जाना
होम लोन इंटरेस्ट (सेक्शन 24) का लाभ न लेना
- TDS डिटेल्स न भरना या गलत भरना
फॉर्म 16/16A में दिए गए TDS डिटेल्स को ITR में न डालना
बैंक या अन्य स्रोतों से कटे TDS को रिपोर्ट न करना
TDS क्रेडिट का मिलान न करना
- पिछले साल के लॉस को न सेट करना
हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स के पिछले नुकसान को न सेट करना
बिजनेस लॉस को करेंट इयर की आय के साथ एडजस्ट न करना
- बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन न करना
ITR सबमिट करने के बाद E-verification न करना
प्रिंट आउट लेकर ITR-V न भेजना (ऑफलाइन फाइलिंग के मामले में)
- अंतिम तिथि का इंतजार करना
31 जुलाई से ठीक पहले ITR भरने की कोशिश करना
लास्ट मिनट में सर्वर क्रैश या टेक्निकल इश्यूज का रिस्क
- प्रोफेशनल हेल्प न लेना
कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिचुएशन में CA की सलाह न लेना
खुद से गलत कैलकुलेशन कर लेना
विशेषज्ञों की सलाह
इनकम टैक्स एक्सपर्ट राहुल गर्ग के अनुसार, “ITR भरते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें और एक बार फाइलिंग से पहले सभी डिटेल्स डबल चेक कर लें।”
वित्तीय सलाहकार प्रियंका सिंह का कहना है, “अगर आपको ITR भरने में कोई संदेह हो तो आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1961 पर संपर्क करें या ऑफिसियल वेबसाइट पर दिए गए ट्यूटोरियल देखें।”
क्या करें अगर गलती हो जाए?
ITR सुधारने के लिए आप बाद में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
गंभीर त्रुटियों के मामले में CA से सलाह लें
आयकर विभाग को स्वेच्छा से सही जानकारी दें
निष्कर्ष
ITR फाइलिंग एक महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधि है जिसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इन 9 सामान्य गलतियों से बचकर आप न सिर्फ अपने टैक्स रिफंड को समय पर प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आयकर विभाग के साथ किसी तरह की परेशानी से भी बच सकते हैं। 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले ही अपना ITR फाइल कर दें और सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें।



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