नया आयकर विधेयक: कैपिटल गेन्स संरचना में कोई परिवर्तन नहीं
टैक्स मामलों के विशेषज्ञ हाल ही में प्रस्तुत किए गए नए आयकर विधेयक को एक महत्वपूर्ण सुधार मानते हैं, जो देश के टैक्स ढांचे को आधुनिक और सरल बनाने में सहायक होगा। यह नया आयकर विधेयक 2025, 65 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। इस विधेयक में धाराओं की संख्या बढ़ाई गई है और प्रावधानों का पुनर्गठन किया गया है, जबकि इसकी कुल लंबाई को कम किया गया है। इससे कानून की स्पष्टता में वृद्धि हुई है और इसकी व्याख्या करना सरल हो गया है।
इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित जटिल अधिनियमों को सरल और सहज बनाना है। नए आयकर विधेयक ने पिछले वर्ष और मूल्यांकन वर्ष को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर केवल कर वर्ष, अर्थात् टैक्स ईयर, लागू होगा। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।