आयकर रिटर्न (ITR) में HRA क्लेम के नए नियम
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, खासकर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावों से संबंधित नियमों में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म के लिए नई उपयोगिता (utility) जारी की है, जिसमें HRA क्लेम करने वाले करदाताओं के लिए अतिरिक्त जानकारी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां हैं मुख्य अपडेट्स:
- HRA क्लेम के लिए एक्सेल-आधारित उपयोगिता
इस साल से ITR भरते समय HRA का दावा करने वाले करदाताओं को एक्सेल शीट में अपने किराए के भुगतान का विवरण अपलोड करना होगा। नई उपयोगिता में निम्न जानकारी देनी आवश्यक है:
मकान मालिक (लैंडलॉर्ड) का नाम और पता
किराए की राशि और भुगतान की तारीख
किराए के भुगतान का मोड (नकद/बैंक ट्रांजेक्शन)
लैंडलॉर्ड का PAN (यदि कुल वार्षिक किराया ₹1 लाख से अधिक है)
यदि लैंडलॉर्ड का PAN उपलब्ध नहीं है, तो करदाता को इसका कारण बताना होगा। इससे पहले, केवल बिना PAN वाले लैंडलॉर्ड के मामले में 10% TDS काटने का नियम था, लेकिन अब ITR में भी इसकी जानकारी देनी होगी।
- ITR-1 और ITR-4 में बदलाव
ITR-1 (जिसे सैलरीड व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है) और ITR-4 (छोटे व्यवसायियों और फ्रीलांसर्स के लिए) में HRA से संबंधित नए फील्ड जोड़े गए हैं। अब करदाताओं को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे किस अवधि के लिए किराए पर रह रहे थे और कितनी राशि का दावा कर रहे हैं।
- नकद किराए पर सख्त नियम
यदि किराए का भुगतान नकद में किया गया है और वार्षिक किराया ₹1 लाख से अधिक है, तो लैंडलॉर्ड का PAN देना अनिवार्य है। नकद लेनदेन की सीमा से अधिक के मामले में IT डिपार्टमेंट द्वारा सत्यापन की संभावना बढ़ गई है।
- ITR भरने की नई प्रक्रिया
ITR फॉर्म भरते समय HRA सेक्शन में “किराए के भुगतान का विवरण” (Rent Payment Details) का नया ऑप्शन दिखाई देगा।
एक्सेल शीट डाउनलोड करके उसमें महीनेवार किराए की जानकारी भरनी होगी।
यदि किराए का भुगतान बैंक/डिजिटल मोड से किया गया है, तो उसका प्रूफ (जैसे बैंक स्टेटमेंट) सहेज कर रखें।
- विशेषज्ञों की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, करदाताओं को HRA क्लेम करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:
किराए के भुगतान का प्रमाण (रेंट एग्रीमेंट, रसीदें, बैंक ट्रांजेक्शन) सुरक्षित रखें।
यदि लैंडलॉर्ड का PAN नहीं है, तो ITR में उचित कारण दर्ज करें।
नकद में किराए का भुगतान कम से कम करें, क्योंकि इससे ITR की स्क्रूटिनी बढ़ सकती है।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कदम HRA के गलत दावों को रोकने के लिए है। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन करदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेजीकरण करना होगा। ITR भरने से पहले सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लें और यदि आवश्यक हो तो टैक्स कंसल्टेंट की सहायता लें।